दिसंबर से पहले हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव


 पटना: बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने की शर्त पर नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है. हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आदेश को मानने की बात कही थी और पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

 जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने की शर्त पर बिहार में नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है.

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

BPSC द्वारा प्रधानाध्यापक पद के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित

जहां विवेका पहलवान का घोड़ा रहा प्रथम वहीं राणा विजय सिंह रहे मुख्य अतिथि

इंटरमीडिएट की परीक्षा में विद्यापतिनगर के छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन