नगर निकाय के चुनाव में ईबीसी आरक्षण मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर



PATNA: बिहार के नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां राज्य सरकार ने नगर निकाय के चुनाव में ईबीसी आरक्षण मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस पुनर्विचार याचिका पर 19 अक्टूबर 2022 को सुनवाई होगी।

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बिहार के नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर बिहार में सियासत जारी है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को गलत करार दिया था। इसके बाद बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की गयी थी। इसी बीच सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर किया है जिसकी सुनवाई 19 अक्टूबर 2022 को की जाएगी।

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